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खेत तलाई अनुदान योजना राजस्थान 2026 (Subsidy On Farm Pond Rajasthan)

राजस्थान खेत तलाई अनुदान योजना 2026: फार्म पौण्ड निर्माण पर मिल रही है ₹1,35,000 तक की सब्सिडी, ऐसे करें आवेदन

राजस्थान में किसानों की सबसे बड़ी समस्या सिंचाई के लिए पानी की कमी है। इसी समस्या के स्थाई समाधान के लिए राज्य सरकार द्वारा राजस्थान खेत तलाई अनुदान योजना (Farm Pond Subsidy Scheme) चलाई जा रही है। इस योजना के तहत किसान अपने खेतों में फार्म पौण्ड (खेत तलाई) बनाकर बारिश के पानी को एकत्रित कर सकते हैं और संकट के समय उससे सिंचाई कर सकते हैं। चूंकि सभी किसान इसका खर्च उठाने में सक्षम नहीं होते, इसलिए सरकार खेत तलाई निर्माण पर भारी सब्सिडी प्रदान करती है।

योजना का नाम मिलने वाली अधिकतम सब्सिडी खेत तलाई के प्रकार
राजस्थान खेत तलाई योजना 2026 लागत का 60% से 70% तक (अधिकतम ₹1,35,000) 1. कच्चा फार्म पौण्ड
2. प्लास्टिक लाईनिंग फार्म पौण्ड

💰 खेत तलाई योजना में मिलने वाला लाभ (Subsidy Amount)

  • लघु एवं सीमांत कृषक (Small & Marginal Farmers): इन्हें लागत का 70% अनुदान दिया जाता है। (कच्चे फार्म पौण्ड पर अधिकतम ₹73,500 तथा प्लास्टिक लाईनिंग वाले पौण्ड पर अधिकतम ₹1,35,000 देय है)।
  • अन्य सभी सामान्य किसान (General Farmers): इन्हें लागत का 60% अनुदान दिया जाता है। (कच्चे फार्म पौण्ड पर अधिकतम ₹63,000 तथा प्लास्टिक लाईनिंग वाले पौण्ड पर अधिकतम ₹1,20,000 देय है)।

🌾 योजना के लिए आवश्यक पात्रता (Eligibility)

  • इस योजना का लाभ राजस्थान के सभी श्रेणी के किसान उठा सकते हैं।
  • आवेदक किसान के नाम पर एक ही स्थान पर न्यूनतम 0.3 हेक्टेयर (लगभग 1.2 बीघा) कृषि योग्य भूमि होना अनिवार्य है।
  • किसान का जन आधार कार्ड बना हुआ होना जरूरी है और बैंक खाता इससे लिंक होना चाहिए।

जरूरी दस्तावेज (Required Documents)

  • वैध पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड)।
  • किसान का जन आधार कार्ड (बैंक खाता लिंक सहित)।
  • बैंक पासबुक या डायरी (जिसमें अनुदान की राशि भेजी जाएगी)।
  • खेत की नवीनतम जमाबंदी नकल (6 महीने से पुरानी न हो)।
  • पटवारी द्वारा जारी किया गया नक्शा ट्रेस (नक्शा मैप)
  • चालू मोबाइल नंबर।
  • लघु या सीमांत वर्ग के किसानों के लिए लघु-सीमांत किसान प्रमाण पत्र

ऑनलाइन आवेदन कैसे करें? (How to Apply Online)

खेत तलाई योजना का लाभ लेने के लिए किसान भाई आधिकारिक राजकिसान साथी पोर्टल (Rajkisan Saathi Portal) पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आप अपने नजदीकी ई-मित्र (E-Mitra) केंद्र पर जाकर भी फॉर्म भरवा सकते हैं। इसकी पूरी प्रक्रिया और फॉर्म भरने का तरीका नीचे दिए गए वीडियो में लाइव दिखाया गया है, इसे पूरा देखें:

वीडियो गाइड: राजस्थान खेत तलाई योजना का ऑनलाइन फॉर्म भरने की पूरी विधि

⚠️ आवेदन के लिए अति आवश्यक दिशा-निर्देश

  • सिंचाई प्रणाली की अनिवार्यता: नव निर्मित खेत तलाई पर फव्वारा (Sprinkler) या ड्रिप (Drip) सिंचाई प्रणाली की स्थापना करना अनिवार्य है।
  • प्रशासनिक स्वीकृति (Work Approval): कृषि विभाग द्वारा खेत तलाई निर्माण की प्रशासनिक स्वीकृति जारी होने के बाद ही काम शुरू करें। पहले किया गया निर्माण मान्य नहीं होगा।
  • समय सीमा का ध्यान रखें: स्वीकृति जारी होने के 2 महीने के भीतर काम शुरू करना होगा, अन्यथा स्वीकृति निरस्त हो सकती है। निर्माण कार्य अधिकतम 4 महीने या वित्तीय वर्ष में 31 मार्च तक पूरा करना जरूरी है।
  • न्यूनतम आकार (Minimum Size): बनाई जाने वाली खेत तलाई का न्यूनतम आकार कम से कम 400 घनमीटर (Cubic Meter) होना आवश्यक है।
  • सुरक्षा और बोर्ड: निर्माण पूरा होने के बाद खेत तलाई पर लोहे का एक सूचना बोर्ड लगाना होगा तथा सुरक्षा के लिए चारों तरफ बाड़बंदी जैसे उपाय करने होंगे।
  • सत्यापन और बिल: कार्य पूर्ण होने पर पक्के बिल के साथ कृषि कार्यालय में सूचना देनी होगी, जिसके बाद अधिकारी आकर भौतिक सत्यापन (Verification) करेंगे।
  • डीबीटी भुगतान: सब्सिडी का पैसा सीधे आपके जन आधार लिंक बैंक खाते में जमा किया जाएगा, इसलिए सुनिश्चित करें कि खाता चालू स्थिति में हो।

किसान भाइयों, अपनी खेती को आत्मनिर्भर बनाने और पानी की कमी को दूर करने के लिए इस योजना का लाभ अवश्य उठाएं। यदि आपके मन में कोई सवाल या समस्या है, तो नीचे कमेंट बॉक्स में हमसे पूछें। इस जानकारी को अपने सभी किसान दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पर शेयर जरूर करें!

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