राजस्थान डिग्गी अनुदान योजना (Diggi Subsidy Scheme Rajasthan 2026)
राजस्थान डिग्गी अनुदान योजना 2026: खेत में डिग्गी निर्माण पर मिल रही है ₹3,40,000 तक की सब्सिडी, ऐसे करें ऑनलाइन आवेदन
राजस्थान के नहरी (सिंचित) क्षेत्रों में सिंचाई व्यवस्था को सुदृढ़ करने और पानी के सदुपयोग के लिए राज्य सरकार द्वारा राजस्थान डिग्गी अनुदान योजना (Diggi Subsidy Scheme Rajasthan) चलाई जा रही है। इस योजना के तहत नहरी पानी को स्टोर करने के लिए खेतों में पक्की या प्लास्टिक लाइनिंग डिग्गी बनाने पर किसानों को भारी वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इस कदम से किसान पानी की कमी के समय भी फसलों की सुचारू रूप से सिंचाई कर पाते हैं।
| योजना का नाम | मिलने वाला अधिकतम अनुदान | न्यूनतम भराव क्षमता |
|---|---|---|
| राजस्थान डिग्गी योजना 2026 | लागत का 75% से 85% तक (अधिकतम ₹3,40,000) | 4.00 लाख लीटर (या इससे अधिक) |
💰 डिग्गी निर्माण पर मिलने वाली सब्सिडी (Subsidy Details)
न्यूनतम 4 लाख लीटर या इससे अधिक क्षमता की पक्की अथवा प्लास्टिक लाइनिंग डिग्गी बनाने पर अनुदान इस प्रकार है:
- लघु एवं सीमांत किसान (Small & Marginal Farmers): इन्हें इकाई लागत का 85% अनुदान या अधिकतम ₹3,40,000 (जो भी दोनों में से कम हो) दिया जाता है।
- अन्य सामान्य किसान (General Farmers): सामान्य वर्ग के किसानों को इकाई लागत का 75% अनुदान या अधिकतम ₹3,00000 (जो भी दोनों में से कम हो) देय होता है।
🌾 योजना के लिए आवश्यक पात्रता (Eligibility)
- किसान के पास खुद के नाम पर न्यूनतम 0.5 हेक्टेयर (लगभग 2 बीघा) सिंचित कृषि भूमि होना आवश्यक है, जो कृषि कार्य के योग्य हो।
- किसान ने इससे पहले कभी भी सरकारी डिग्गी अनुदान योजना का लाभ नहीं लिया होना चाहिए।
- आवेदक किसान का जन आधार कार्ड बना हुआ होना जरूरी है।
- किसान का बैंक खाता और आधार नंबर जन आधार पोर्टल से लिंक होना अनिवार्य है।
जरूरी दस्तावेज (Required Documents)
- किसान का आधार कार्ड।
- अपडेटेड जन आधार कार्ड (जिससे बैंक खाता लिंक हो)।
- बैंक पासबुक या डायरी की साफ कॉपी (अनुदान राशि ट्रांसफर करने के लिए)।
- पटवारी द्वारा जारी खेत की नवीनतम जमाबंदी नकल।
- पटवारी द्वारा प्रमाणित खेत का भू-नक्शा (मैप ट्रेस)।
- पटवारी द्वारा जारी किया गया भूमि प्रमाण पत्र।
- किसान का चालू मोबाइल नंबर।
ऑनलाइन आवेदन कैसे करें? (How to Apply Online)
राजस्थान डिग्गी अनुदान योजना का फॉर्म भरने के लिए किसानों को आधिकारिक राजकिसान साथी पोर्टल (Rajkisan Saathi Portal) के माध्यम से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना होगा। आप स्वयं या अपने नजदीकी ई-मित्र (E-Mitra) केंद्र पर जाकर आवेदन करवा सकते हैं। फॉर्म भरने की पूरी सही प्रक्रिया लाइव समझने के लिए नीचे दिए गए वीडियो को ध्यानपूर्वक पूरा देखें:
वीडियो गाइड: राजस्थान डिग्गी अनुदान योजना का ऑनलाइन फॉर्म मोबाइल व कंप्यूटर से ऐसे भरें
⚠️ 2026 के नियमानुसार अति आवश्यक दिशा-निर्देश
- आवेदन की रसीद: ई-मित्र पर आवेदन के तुरंत बाद अपने पास कंप्यूटर जनरेटेड रसीद जरूर सुरक्षित रख लें।
- प्रशासनिक स्वीकृति (Work Approval): डिग्गी का काम कृषि विभाग से प्रशासनिक स्वीकृति मिलने के बाद ही शुरू करें। पहले किया गया निर्माण अमान्य होगा।
- समय सीमा के नियम: वर्क अप्रूवल मिलने के 2 महीने के भीतर काम शुरू करना होगा। निर्माण कार्य अधिकतम 4 महीने या वित्तीय वर्ष में 31 मार्च तक पूरा न होने पर स्वीकृति अपने आप निरस्त (कैंसिल) हो जाएगी।
- निर्माण के प्रकार और सामग्री: डिग्गी पक्की (सीमेंट, कंक्रीट, ईंट, पत्थर) या प्लास्टिक लाइनिंग प्रकार की होनी चाहिए। सरकारी भूमि, चरगाह (जोहड़) या सार्वजनिक रास्तों पर बनाई गई डिग्गी पर कोई अनुदान नहीं मिलेगा।
- प्लास्टिक लाइनिंग के कड़े नियम (BIS standard): यदि आप प्लास्टिक लाइनिंग डिग्गी बना रहे हैं, तो प्लास्टिक शीट राजस्थान सरकार द्वारा पंजीकृत निर्माता या अधिकृत डीलर से ही खरीदी गई हो। शीट **आई.एस.आई. मार्का एलडीपीई 500 माइक्रोन** या **250 जीएसएम (MLCL UV)** या **एचडीपीई 500/300 माइक्रोन** की होनी चाहिए, जिसका वैध बीआईएस नंबर **BIS 10889:2004 / BIS 2508:2016 / BIS 15351:2015 / BIS 16352:2015** होना अनिवार्य है।
- सुरक्षा दीवार और बोर्ड: सुरक्षा की दृष्टि से डिग्गी में उतरने के लिए सीढ़ियां तथा इसके चारों ओर **2 फीट ऊंची प्लास्टर की हुई दीवार** बनाकर उसके ऊपर जाली या कांटेदार तार लगाना जरूरी है। साथ ही खेत पर **2 X 3 फीट आकार का सूचना बोर्ड** भी लगाना होगा।
- सत्यापन (Verification): डिग्गी निर्माण के पहले (Pre) और पूर्ण होने के बाद (Post) भौतिक सत्यापन के दौरान किसान का खुद खेत पर उपस्थित रहना आवश्यक है। काम पूरा होने पर पक्के बिलों के साथ कृषि कार्यालय में सूचना देनी होगी।
- खाते में भुगतान: सभी जांच सफल होने के बाद अनुदान राशि सीधे आपके **जन आधार लिंक चालू बैंक खाते** में भेजी जाएगी।
किसान भाइयों, नहरी क्षेत्रों में पानी की कमी के समय फसलों को बचाने और बेहतर उत्पादन के लिए इस योजना का लाभ तुरंत उठाएं। यदि आवेदन प्रक्रिया या प्लास्टिक शीट के नियमों को लेकर कोई संशय है, तो नीचे **कमेंट बॉक्स में हमसे जरूर पूछें**। इस महत्वपूर्ण जानकारी को अपने साथी किसान भाइयों के साथ **व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर करना न भूलें!**
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