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Tarbandi Yojana Rajasthan 2025 - राजस्थान तारबंदी योजना ऑनलाइन आवेदन

राजस्थान तारबंदी अनुदान योजना
(Subsidy on Barded Wire Fencing)

राजस्थान तारबंदी अनुदान योजना क्या है (Tarbandi Yojana Rajasthan)
  • राजस्थान सरकार ने किसानों की सुविधा के लिए तारबंदी योजना शुरू करने का निर्णय लिया है जिससे किसानों की फसलों को नीलगाय व आवारा जानवरों से बचा सके उसके लिए सरकार तारबन्दी करने किए लिए अनुदान देती है
राजस्थान तारबंदी अनुदान योजना की पात्रता (Tarbandi Yojana Rajasthan)
  • इस योजना का लाभ सभी श्रेणी के किसान ले सकते है
  • व्यक्तिगत आवेदक के पास न्यूनतम 1.5 हेक्टेयर की कृषि भूमि होनी चाहिए वो भी एक ही स्थान पर
  • एक किसान समूह में आवेदन करना है टी न्यूनतम २ किसान व न्यूनतम 1.5 हेक्टेयर जमीन होना जरुरी है व किसानो के सीमाओं का निर्धारण पेरीफेरी में होंगे
  • समूह में आवेदन करने समूह के सभी किसनो की भूमि आसपास होना जरुरी है
  • राजस्थान तारबंदी योजना के अंतर्गत अधिकतम 400 रनिंग मीटर तक का अनुदान दिया जाता है अगर लम्बाई 400 रनिंग मीटर से अधिक है तो शेष दुरी में किसान स्वय के स्टार पर तारबंदी कराएगा तभी राजस्थान तारबंदी योजना का लाभ मिलेगा
  • राजस्थान तारबंदी अनुदान योजना में मिलने वाला लाभ राजस्थान तारबंदी अनुदान योजना में लघु एव सीमांत किसान को 60% की सब्सिडी दी जाएगी जिसकी अधिकतम राशि 48000 रु होंगी अगर 60% राशि 48000 रु से अधिक हो रही है तभी भी 48000 रु ही अनुदान के रूप में दिए जाएगे
  • राजस्थान तारबंदी अनुदान योजना में अन्य किसान को 50% की सब्सिडी दी जाएगी जिसकी अधिकतम राशि 40000 रु होंगी अगर 50% राशि 40000 रु से अधिक हो रही है तभी भी 40000 रु ही अनुदान के रूप में दिए जाएगे
  • राजस्थान तारबंदी अनुदान योजना में लघु एव सीमांत किसान को जो अन्य किसानों से 10% अधिक मिल रहा है वो राज्य योजना/ मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना के तरह मिलेगे
राजस्थान तारबंदी अनुदान योजना के दस्तावेज
  • आधार कार्ड जिसमें मोबाइल नंबर लिंक हो
  • जन आधार कार्ड से कृषक का बैंक खाता जुड़ा हुआ हो
  • बैंक डायरी जिसमें अनुदान प्राप्त करना है
  • जमाबंदी नकल
  • भू नक्शा पटवारी देगा
  • मोबाइल नंबर
राजस्थान तारबंदी अनुदान योजना ऑनलाइन आवेदन (Tarbandi Yojana Rajasthan)
  • राजस्थान तारबंदी अनुदान योजना के लिए आवेदन ई मित्र के द्वारा किया जाता है अगर आपको तारबन्दी योजना का लाभ ईमित्र से ऑनलाइन आवेदन करना होगा ईमित्र से आवेदन का वीडियो नीचे दिया गया है

तारबंदी अनुदान योजना के जरुरी दिशा-निर्देश किसान के लिए (Tarbandi Yojana Rajasthan)
  • सभी श्रेणी के कृषक तारबंदी योजना से लाभान्वित।
  • आवेदक कृषक ने तारबंदी योजना में पूर्व में अनुदान प्राप्त नहीं किया है।
  • व्यक्तिगत आवेदन में न्यूनतम 1.5 हैक्टेयर भूमि एक ही स्थान पर होना आवष्यक।
  • समूह में तारबंदी करवाने पर एक कृषक समूह में न्यूनतम 2 कृषक व न्यूनतम 1.5 हैक्टेयर जमीन होना आवष्यक है व समूह की भूमि की सीमायें निर्धारित पेरीफरी में हो।
  • कृषक के स्वंय के नाम से भू-स्वामित्व नहीं होने की स्थिति में आवेदक कृषक द्वारा नोषनल शेयर धारक का प्रमाण पत्र राजस्व/हल्का पटवारी से प्राप्त कर प्रस्तुत करना अनिवार्य।
  • आवेदक कृषक को जमाबंदी की नकल देनी होगी जो कि छः माह से अधिक पुरानी नहीं हो।
  • अनुदान हेतु जनाआधार में बैंक खाता चालू हालत में होना चाहिये।
  • खेतों की वस्तुस्थिति के आधार पर सही प्रकार से (Shortest Possible Pereferi) पेरीफेरी का निर्धारण किया जायेगा।
  • · आवेदक ने जिस खसरे पर तारबंदी के लिए आवेदन किया है उस खेत की पेरीफरी की लम्बाई 400 मीटर से अधिक होने पर शेष दूरी में कृषक द्वारा स्वंय के स्तर पर तारबंदी कराना अनिवार्य है।
  • किसी भी ट्रस्ट/सोसाइटी/स्कूल/काॅलेज/मन्दिर/धार्मिक संस्थान आदि को उक्त योजनान्तर्गत लाभान्वित नहीं किया जावें।
  • तारबंदी में किसी प्रकार का विद्युत करंट प्रवाहित नहीं किया जावेंगा।
  • अनुदान प्राप्त करने के उपरान्त तारबंदी का रख रखाव व मरम्मत कार्य की समस्त जिम्मेदारी स्वंय कृषक की होगी। पेरीफेरी का निर्धारण किया जायेगा।