Drip Irrigation System Price & Subsidy 2026: ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?
ड्रिप इरिगेशन (टपकन सिंचाई) संयंत्र पर कृषि विभाग दे रहा है 75% तक अनुदान: जाने पात्रता, दस्तावेज और आवेदन प्रक्रिया
Sarkari Yojana Update 2026: सूक्ष्म सिंचाई तकनीकों को बढ़ावा देने के लिए कृषि विभाग द्वारा ड्रिप इरिगेशन सब्सिडी योजना 2026 चलाई जा रही है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य पारंपरिक सिंचाई तकनीकों की कमियों को दूर कर खेती को आधुनिक बनाना है। अगर आप अपने खेत में ड्रिप सिस्टम (Drip Irrigation System Cost) लगवाना चाहते हैं, तो सरकार द्वारा आपको श्रेणी के अनुसार भारी वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।
ड्रिप सिंचाई संयंत्रों पर देय अनुदान विवरण (Subsidy Structure)
समस्त श्रेणी के पात्र कृषकों को ड्रिप संयंत्र पर अधिकतम 5 हेक्टेयर क्षेत्रफल तक ही वित्तीय अनुदान अनुमत किया जाता है, जिसका विवरण नीचे तालिका में दिया गया है:
| सिंचाई संयंत्र का नाम | कृषक श्रेणी | कुल देय अनुदान % | केन्द्रांश % | राज्यांश % | अति. राज्यांश % |
|---|---|---|---|---|---|
| ड्रिप इरिगेशन सिस्टम (Drip Irrigation) | लघु, सीमान्त, अ.जा, अ.ज.जा. व महिला कृषक | 75% | 33% | 22% | 20% |
| सामान्य श्रेणी के कृषक (Other Farmers) | 70% | 27% | 18% | 25% |
अनुदान हेतु पात्रता और जरूरी शर्तें (Eligibility Criteria)
ड्रिप सिस्टम (Micro Irrigation Scheme) पर सब्सिडी का लाभ प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित नियमों की पालना आवश्यक है:
- न्यूनतम भूमि सीमा: इस योजना के अंतर्गत ड्रिप संयंत्र की स्थापना हेतु कृषक के पास कम से कम 0.2 हेक्टेयर सिंचित कृषि कार्य योग्य भूमि होना अनिवार्य है।
- अधिकतम भूमि सीमा: समस्त श्रेणी के कृषकों को ड्रिप संयंत्र पर अधिकतम 5 हेक्टेयर क्षेत्रफल तक ही अनुदान देय होगा।
- कृषक का अधिकार: योजना के अंतर्गत पंजीकृत फर्मों में से अपनी पसंद के आपूर्तिकर्ता (Drip Manufacturer/Dealer) का चयन करने का पूर्ण अधिकार कृषक के पास सुरक्षित रहेगा।
- जल स्रोत की उपलब्धता: कृषक के पास स्वयं का या सामलाती कुआं, नलकूप, फार्म पौंड, डिग्गी या अन्य वैध सिंचाई स्रोत प्रमाण पत्र होना आवश्यक है।
- पंजीकृत निर्माता: संयंत्र का क्रय कृषि विभाग द्वारा पंजीकृत निर्माता या उनके अधिकृत डीलर से निर्धारित मापदण्ड के अनुसार ही की जानी आवश्यक है।
ऑनलाइन आवेदन कैसे करें? (Watch Full Video Guide)
अगर आप राजकिसान पोर्टल पर ड्रिप इरिगेशन सब्सिडी के लिए खुद ऑनलाइन फॉर्म भरना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए वीडियो ट्यूटोरियल को पूरा देखें। इसमें जन आधार कार्ड लॉगिन से लेकर डॉक्यूमेंट अपलोड करने तक की पूरी प्रक्रिया स्टेप-बाय-स्टेप बताई गई है:
आवेदन प्रक्रिया (Step-by-Step Online Application)
- ऑनलाइन पंजीकरण: योजना का लाभ लेने के लिए कृषक को राजकिसान पोर्टल (Rajkisan Portal) पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा।
- आवेदन का माध्यम: किसान भाई यह आवेदन नजदीकी ई-मित्र (E-Mitra Center) पर जाकर या स्वयं के कंप्यूटर के माध्यम से जन आधार नंबर दर्ज करके ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं।
- भौतिक सत्यापन (Physical Verification): ड्रिप संयंत्र खेत में सफलतापूर्वक स्थापित होने के बाद विभाग के अधिकारियों द्वारा उसका भौतिक सत्यापन किया जाएगा।
- अनुदान भुगतान: सत्यापन रिपोर्ट सही पाए जाने पर अनुदान राशि सीधे कृषक के खाते में या कृषक की लिखित सहमति से सीधे सप्लायर/डीलर के बैंक खाते में ट्रांसफर (DBT) कर दी जाती है।
आवश्यक दस्तावेज (Important Documents Required)
पोर्टल पर ऑनलाइन फॉर्म भरते समय निम्नलिखित वैध दस्तावेजों को स्कैन करके अपलोड करना आवश्यक है:
ड्रिप सब्सिडी ऑनलाइन आवेदन लिंक (Apply Online)
निचे दिए गए बटन पर क्लिक करके सीधे राजकिसान पोर्टल पर आवेदन करें: