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कृषि यंत्र अनुदान योजना 2026 - Subsidy on Farm Implement Rajasthan

राजस्थान कृषि यंत्र अनुदान योजना 2026: खेती के औजारों पर मिल रही है 60% तक सब्सिडी, ऐसे करें आवेदन

राजस्थान सरकार ने राज्य के किसानों को आधुनिक खेती से जोड़ने और आर्थिक राहत देने के लिए राजस्थान कृषि यंत्र अनुदान योजना (Farm Equipment Subsidy Scheme Rajasthan) की शुरुआत की है। इस योजना के तहत यदि कोई किसान सरकार द्वारा अधिकृत विक्रेता से खेती से संबंधित यंत्र या मशीनरी खरीदता है, तो राज्य सरकार उसे भारी सब्सिडी प्रदान करती है। इस योजना में किसानों को कृषि यंत्रों की खरीद पर 40% से लेकर 60% तक का अनुदान दिया जाता है।

⚙️ किन-किन कृषि यंत्रों पर मिलता है अनुदान?

  • स्व चालित यंत्र (Self Propelled): कंबाइन हार्वेस्टर, रीपर आदि।
  • बैल चालित / हस्त चालित: बैल से खींचे जाने वाले या हाथ से चलने वाले उपकरण।
  • ट्रेक्टर / पावर चालित: रोटावेटर, कल्टीवेटर, सीड ड्रिल, थ्रेशर आदि।
  • पौध संरक्षण उपकरण: फसल सुरक्षा के लिए इस्तेमाल होने वाले स्प्रेयर और उपकरण।
  • सिंचाई पंप (Irrigation Pumps): खेतों में पानी देने के लिए पंप सेट।

🌾 योजना के लिए पात्रता और मिलने वाला लाभ

  • इस योजना का लाभ राजस्थान के सभी श्रेणी के किसान उठा सकते हैं।
  • आवेदक किसान के नाम पर स्वयं की कृषि भूमि का होना अनिवार्य है। अविभाजित परिवार की स्थिति में राजस्व रिकॉर्ड (जमाबंदी) में नाम दर्ज होना चाहिए।
  • यदि आप ट्रैक्टर चालित यंत्र पर सब्सिडी चाहते हैं, तो ट्रैक्टर की RC (रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट) होनी जरूरी है।
  • SC/ST/लघु/सीमांत/महिला किसान: इन सभी श्रेणियों के किसानों को लागत मूल्य पर 50% से 60% तक का अनुदान दिया जाता है।
  • अन्य सभी सामान्य किसान: इन्हें कुल मूल्य का 40% तक का अनुदान देय होता है।

जरूरी दस्तावेज (Required Documents)

  • पहचान के लिए वैध सरकारी पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड)।
  • किसान का जन आधार कार्ड (जिससे बैंक खाता लिंक होना जरूरी है)।
  • बैंक पासबुक या डायरी (जिसमें सब्सिडी की राशि ट्रांसफर की जाएगी)।
  • खेत की नवीनतम जमाबंदी नकल (राजस्व रिकॉर्ड)।
  • ट्रैक्टर चालित उपकरण की स्थिति में ट्रैक्टर की RC
  • चालू मोबाइल नंबर।
  • लघु या सीमांत वर्ग के किसानों के लिए लघु-सीमांत किसान प्रमाण पत्र

ऑनलाइन आवेदन कैसे करें? (How to Apply Online)

कृषि यंत्र अनुदान योजना का लाभ लेने के लिए किसान भाई अपने नजदीकी ई-मित्र (E-Mitra) केंद्र पर जाकर ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरवा सकते हैं। फॉर्म भरने और प्रक्रिया को अच्छी तरह समझने के लिए नीचे दी गई वीडियो गाइड को पूरा देखें:

वीडियो: कृषि यंत्र सब्सिडी योजना ऑनलाइन फॉर्म भरने की पूरी विधि

⚠️ आवेदन के लिए अति आवश्यक दिशा-निर्देश

  • रसीद प्राप्त करें: ई-मित्र के माध्यम से सफलतापूर्वक आवेदन करने के बाद अपने आवेदन की कंप्यूटर जनरेटेड रसीद जरूर लें।
  • ट्रैक्टर ओनरशिप नियम: ट्रैक्टर चालित यंत्र के लिए रजिस्ट्रेशन किसान के खुद के नाम होना चाहिए। यदि ट्रैक्टर परिवार के किसी अन्य सदस्य के नाम है, तो उनका अनापत्ति शपथ पत्र (NOC) अपलोड करना होगा।
  • समय की पाबंदी: एक किसान को एक प्रकार के कृषि यंत्र पर 3 वर्ष में केवल एक बार ही सब्सिडी दी जाएगी। हालांकि, एक वित्तीय वर्ष में अलग-अलग प्रकार के अधिकतम 3 यंत्रों पर लाभ लिया जा सकता है।
  • खरीद की प्रक्रिया: जिले के कृषि कार्यालय से प्रशासनिक स्वीकृति (Administrative Approval) मिलने के बाद ही रजिस्टर्ड डीलर/सहकारी समिति से पूरी कीमत चुकाकर सीधे यंत्र खरीदें।
  • बिल अपलोड करने की अवधि: कृषि यंत्र खरीदने के बाद 45 दिनों के भीतर खरीदे गए यंत्र के पक्के बिल की स्व-हस्ताक्षरित (Self-Attested) कॉपी ई-मित्र के जरिए पोर्टल पर अपलोड करनी होगी।
  • अन्य जिले से खरीद: यदि आप किसी अन्य जिले के रजिस्टर्ड डीलर से यंत्र खरीदते हैं, तो भौतिक सत्यापन (Physical Verification) के समय वहां का आपूर्ति स्रोत प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
  • सीधे बैंक खाते में भुगतान: सब्सिडी का पैसा सीधे आपके जन आधार से लिंक बैंक खाते में ऑनलाइन भेजा जाएगा। अतः सुनिश्चित करें कि आपका खाता सक्रिय (Active) हो।

किसान भाइयों, खेती को आधुनिक और आसान बनाने के लिए सरकार की इस योजना का लाभ जरूर उठाएं। यदि आपके मन में आवेदन या सब्सिडी को लेकर कोई भी सवाल है, तो नीचे कमेंट बॉक्स में हमसे पूछें। इस उपयोगी जानकारी को अपने सभी किसान मित्रों के साथ व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर करना न भूलें!

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